जमीन फर्जीवाड़ा: हाईकोर्ट ग्वालियर की युगल खंडपीठ ने भोला समेत सभी आरोपियों की जमानत की निरस्त
शिवपुरी । जमीन में फर्जीवाड़े मामले में माननीय हाईकोर्ट खंडपीठ ग्वालियर की युगल खंडपीठ ने भोला सहित सभी आरोपियों की जमानत की निरस्त। आखिर किसके संरक्षण में शिवपुरी पुलिस को नहीं मिल रहे आरोपी। जमीन के फर्जीवाड़े मामले में जमीन कारोबारी नरेंद्र जैन भोला की माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जमानत निरस्त कर दी।इससे पहले नरेंद्र जैन भोला पर सिटी कोतवाली में जमीन धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज की गई जिससे निरस्त कराने वे माननीय हाईकोर्ट की शरण में गए जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था उसके बाद नरेंद्र भोला अग्रिम जमानत के लिए माननीय हाईकोर्ट की शरण में गए जिसे माननीय हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब देखना यह होगा कि लंबे समय से पुलिस की नजर से फरार चल रहे जमीन कारोबारी नरेन्द्र जैन भोला की माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच से जमानत खारिज होने के बाद पुलिस अब उन तक पहुंच पाती हे या नहीं। जमीन फर्जीवाड़े के मामले में 20 अक्टूबर 2024 को नरेंद्र जैन उनके पुत्र और मुनीम पर मामला दर्ज हुआ था परंतु लगभग डेढ़ साल बीत जाने के बाद भी पुलिस इस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस मामले में बीते 27 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए अग्रिम याचिका को निरस्त कर दिया।


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