नई दिल्ली  दतिया के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है राजेंद्र भारती को कल हो सकती आजीवन कारावास सब की निगाहें टिकी है कल के फैसले पर देखो कल कितनी सजा होती हैदिल्ली की MP-MLA कोर्ट ने दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. उन्हें भूमि विकास बैंक से जुड़े मामले में दोषी करार दिया गया. भारती को धोखाधड़ी के मामले में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. बैंक कर्मचारी नरेंद्र सिंह ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. ये मामला करीब 25 साल पुराना है.

क्या है पूरा मामला?

  • ये पूरा मामला करीब 25 साल पुराना है, जब राजेंद्र भारती भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष थे.
  • साल 1998 में कांग्रेस विधायक ने अपनी मां स्वर्गीय सावित्री देवी के नाम पर एक 10 लाख रुपये की एफडी कराई थी.FD को 3 साल के लिए कराया गया था, जिस पर 13.5 फीसदी की वार्षिक ब्याज दी जा रही थी.
  • उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इसकी अवधि को 10 साल और बढ़ा दिया.
  • दरअसल, साल 2001 में एफडी की अवधि पूरी होने वाली थी तो ब्याज की दरें कम हो गई थीं. इसके बाद एफडी की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया.
  • FD की अवधि में बढ़ोतरी साल 2004 में दस्तावेजों में बदलाव करके की गई.

दिल्ली की MP-MLA कोर्ट ने सुनाया फैसला

  • साल 2003 में भूमि विकास बैंक की आंतरिक जांच में इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ.
  • इस मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती और उनकी मां को दोषी ठहराया गया.
  • पहले मामला उपभोक्ता फोरम और उसके बाद दतिया की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट तक पहुंचा.
  • सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश रचने समेत कई मामलों में दोषी पाया. अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने के लिए कहा.
  • भारती ने इस मामले को पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, इसके बावजूद भी उन्हें राहत नहीं मिली.
  • उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा था कि मध्य प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं हो पाएगी. इसी वजह से केस को दिल्ली की MP-MLA कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया
  • आखिरी में दिल्ली की MP-MLA कोर्ट ने फैसला सुनाया.