शयोपुर।  क्या शयोपुर में भी उपचुनाव की प्रबल संभावना! 3 वर्ष पूर्व बेमौसम अतिवृष्टि वर्षा से किसानों की फसल खराब हो जाने के बाद मुआवजे की मांग को लेकर शयोपुर सवाई माधोपुर नेशनल हाईवे दातरदा के पास अपने समर्थकों के साथ चक्का जाम के मामले में शयोपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल सिंह सजा हुई थी। प्राप्त जानकारी अनुसार न्यायालय इस निर्णय के विरुद्ध बाबू जनरल सिंह ने उच्च न्यायालय  में अपील की थी। सूत्र अनुसार नेशनल हाईवे पर  चक्का जाम करना यह गैर जमानती अपराध है तथा इसमें कम से कम 5 साल की सजा होती है। लोक प्रतिनिधित्व धारा 1961 8 (3) के तहत किसी भी विधायक तथा सांसद को अगर 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसे तत्काल अयोग्य  घोषित कर निर्णय की दिनांक से सजा पूरी होने के बाद 6 साल के तक चुनाव लड़ने के लिए रोक रहती है। प्राप्त अनुसार 29 अप्रैल 2026 को इस प्रकरण की सुनवाई पूरी हो चुकी है तथा माननीय न्यायधीश महोदय ने निर्णय को सुरक्षित रखा है। विधि विशेषज्ञों  के अनुसार अगर माननीय उच्च न्यायालय  इस प्रकरण में सजा को यथावत रखता है तो कांग्रेस विधायक बाबू जनरल सिंह को  विधायकी  से हाथ धोने पर सकते हैं साथ ही राज्यसभा चुनाव में मतदान मैं पात्रता नहीं होगी।