
सिटी टुडे। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग में अधिकारियों की कमी के कारण पिछले लगभग 5 वर्ष से न तो नए स्थाई परमिट जारी किए जा रहे थे और न ही पुराने स्थाई परमिट रिनुअल किए जा रहे थे जिससे अस्थाई परमिट देने की परंपरा बढती जा रही थी परंतु माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ की सख्ती के बाद यह जो काम पिछले 5 वर्ष से कई परिवहन आयुक्त नहीं कर सके वह काम मात्र 45 दिन में परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने कर दिया है। सिटी टुडे को प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग के संबंधित प्रस्ताव पर राज्य शासन ने गंभीरता से विचार करते हुए सैद्धांतिक रूप से मध्य प्रदेश में अब पूर्व की तरह ही बसों के स्थाई परमिट संभागीय आयुक्त द्वारा दिए जाने के प्रस्ताव पर राज्य शासन ने सहमति दे दी है। विश्वशनीय सूत्रों की माने तो गजट नोटिफिकेशन जल्दी जारी होने के बाद अब बसो के स्थाई परमिट संभागीय आयुक्त देंगे संबंधित आरटीओ इस समिति का सचिव होगा तथा आरटीओ अब केवल अस्थाई परमिट जारी कर सकेंगे।