IPC की धारा 353,186, 393 और 11/13 मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम के तहत मामला दर्ज

सिटी टुडे, ग्वालियर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य बिक्कू राजावत के खिलाफ ग्वालियर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उनके खिलाफ कलेक्टर से बदतमीजी करने उनके गनर का शस्त्र छीनने का मामला दर्ज हुआ है। मामला मुख्यमंत्री के दौरे के समय तीन दिन पहले का बताया जा रहा है। ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के गनर आरक्षक चंद्रशेखर शर्मा ने महाराजपुरा थाने में एफ आई आर दर्ज कराई है। इसमें शासकीय कार्य में बाधा और शासकीय पिस्टल लूटने का प्रयास करने के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य विकू राजावत के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 353 186 393 और 11/13 मध्य प्रदेश डकैती अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया है। शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि वह ग्वालियर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की सुरक्षा में तैनात हैं और चौदहवी वाहनी की एक कंपनी में पदस्थ हैं। 15 सितंबर को ग्वालियर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में 4.15 बजे शाम पर जब मुख्यमंत्री का आगमन हुआ और वे सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए तो विक्कू राजावत ने मुख्यमंत्री के कारकेड में सेंध लगाने की कोशिश की। जब शर्मा ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह हमलावर हो गया और मारपीट पर आमादा हो गया। इस पर कलेक्टर ने जब उसे समझाया तो कलेक्टर पर भी हमलावर हो गया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। इतना ही नहीं उसने गनर से शासकीय हथियार को छीनने का प्रयास भी किया। रिपोर्ट लेट लिखाने का कारण शर्मा ने लगातार तीन दिन ग्वालियर चंबल संभाग में वीवीआईपी का मूवमेंट बताया है।
