July 16, 2025
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शिवपुरी में मगरौनी गुरुद्धारे के ग्रन्थी सिंह (पुजारी) के साथ मारपीट करने व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में पुजारी के साथ सैंकड़ों की संख्या में सिक्ख समुदाय के लोग एसपी के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे है। पुजारी के साथ की गई मारपीट व गुरुद्धारे में उत्पाद में केवल मारपीट की एफआईआर दर्ज है। एसपी से मांग है आरोपियों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज भी किया जाए।

जानकारी के अनुसार शेरसिंह पुत्र बलविन्दर सिंह निवासी देवरी खुर्द चौकी मगरौनी थाना नरवर मगरौनी गुरुद्धारे में पुजारी है। एसपी को दिए आवेदन में ब​ताया कि 25 जुलाई 2023 दोपहर 2 बजे स्कूल के बच्चों की बस छोड़ने जा रही थी मगरौनी गुरूद्वारे जाने वाले रास्ते में प्रेम कुशवाह पूर्व सरपंच निवासी देवरीखुर्द द्वारा अपना ट्रैक्टर रास्ते में रख दिया था। उक्त ट्रैक्टर को साईड से रख लगा दिया व बच्चों की स्कूल बस निकाल दी। इसी बात को लेकर प्रेम सिंह कुशवाह के लडके रामाधर कुशवाह उर्फ रिंकू व राजकिशोर अपने अन्य साथियों को लेकर गुरूद्वारे में पहुंच गया और वहां जाकर पुजारी से गाली गलौज करने लगा। जिसे वहां पर उपस्थित आदमियों व पड़ोसियों ने भगाया तब आरोपी अपनी मोटर साईकिल छोड़कर भाग गया व जाते समय जान से मारने की धमका देकर चला गया।

जिसकी शिकायत अजीत सिंह व सतनाम सिंह व गुरुजन्दर मगरौनी थाने पहुंचे लेकिन वहां पर प्रभारी नहीं मिले और उन्होंने कहा कि दो घंटे बाद आना। इसके बाद पुजारी शेरसिंह, अजीत व गुरून्दर एवं सतनाम सिंह घर आ रहे थे कि शाम करीब 7 बजे देवरीखुर्द महर की पुलिया पर उक्त व्यक्ति ने अपने अन्य साथी एक लड़के राजकिशोर कुशवाह, रामाधर उर्फ रिंकू व कल्लूराम कुशवाह पाउ कोरी आदि लोगों ने एक राय होकर लाठी डण्डो कुल्हाड़ी आदि से हमला बोल दिया।

पीड़ित शेरसिंह ने बताया कि पहले उन्होनें ने मेरी बुरी तरह मारपीट की फिर मेरी पगड़ी निकाल कर जमीन पर फेंक दी मेरे केस खोल दिये व मेरी श्रीसाहब उतार दी इसके बाद अजीत सिंह की भी सभी ने मारपीट की। जब हम चिल्लाये तब सतनाम व मुरजेन्दर सिंह ने बचाया नहीं तो ये लोग जान से मार देते। जिसकी रिपोर्ट सभी अपने परिवार के सदस्यों के साथ पुलिस चौकी मंगरौनी गये तो वहां पर हमारी एफआईआर दर्ज कराई। जिसमें मारपीट व गाली गलौच की धारायें लगाई गई है लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिये एफआईआर में धारा 295ए भादवि दर्ज नहीं की गई है। इसके अलावा इन्होंने गुरुद्वारे के अन्दर जाकर उत्पात मचाया उसमें धारा 452 भादवि दर्ज नहीं की है जिसको दर्ज करानेकी एसपी से मांग की है।

पुजारी शेरसिंह का ​कहना है कि इसके साथ कुशवाह समाज के जो आरोपी है वह एससी एसटी वर्ग के लोगों द्धारा हम पर झूठा हरिजन एक्ट लगावने की तैयारी में लगे है। जिसके माध्यम य​ह आरोपी हमें डराना चाहते ​है। दबाना चाहते है इन्हाने हमे धर्मिक ठेंस पहुंचायी है। एसपी से मांग की है कि इन पर हमें ठेस पहुंचाने और कठोर कार्यवाही आरोपियों पर की जाए।

बताया कि घटना का वीडियो भी सिक्ख समाज के लोगों पर मौजूद है। वह आरोपीगण खुलेआम घूम रहे है और बोल रहे हैं कि तुमने हमारी रिपोर्ट करके क्या कर लिया उस दिन तो तू व तेरे साथी बच गये थे अब तुझे जान से मारना है व गांव से बेदखल करना है जिससे पुजारी शेरसिंह व परिवार के सदस्य काफी भयभीत व परेशान बने हुये है। उक्त लोग उनके साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं या करवा सकते है इसलिए एफआईआर में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली धारा 295ए एवं 452 भादवि की धाराओं का इजाफा करने व मारपीट करने व गुरुद्वारे में घुसकर उत्पात मचाने के लिये प्रकरण में धारायें बढ़ाई जाने व पुजारी शेरसिंह व उसके परिवार के सदस्यों की जान माल की रक्षा करने की मांग एसपी से की है।

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