16 अगस्त को ऑडियो वायरल हुआ था।
रीवा : Case registered against BJP MLA : सिरमौर जनपद CEO के साथ ड्यूटी के दौरान पूर्व में हुई मारपीट के मामले में सिरमौर न्यायालय ने सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी को दोषी ठहराया ह। बीजेपी विधायक के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए न्यायालय ने उनके ऊपर धारा 341, 342, 353, 332, 333 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है और उन्हे न्यायालय में पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया है।
दरासल 16 अगस्त 2022 के दिन एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। कथित ऑडियो में बीजेपी विधायक ने सिरमौर जनपद CEO को खरीखोटी सुनाई और एक घंटे के बाद ही CEO पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में CEO बुरी तरह घायल हुए थे। इसके बाद शक की सुई विधायक केपी त्रिपाठी की ओर घूमी थी।
बता दें कि, सिरमौर जनपद पंचायत कार्यालय में CEO के पद पर तैनात रहते हुए CEO एसके मिश्रा के साथ हुई मारपीट के मामले पर सुनवाई करते हुए सिरमौर न्यायालय ने बीजेपी विधायक के पी त्रिपाठी को दोषी ठहराया है। इसके बाद विधायक त्रिपाठी के ऊपर 341, 342, 353, 332,333 सहित अन्य कई धाराओं पर न्यायालय के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस भेजा गया है।
दरअसल, तीन महीने पूर्व जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक के पी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद पंचायत CEO एसके मिश्रा के बीच फोन पर हुई तू तू मैं मैं का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऑडियो वायरल होने के एक घंटे के भीतर जनपद पंचायत के CEO एसके मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं और कई दिनों तक वह अस्पताल में भर्ती रहे। इस बीच उनके साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मारपीट मे शामिल अन्य आरोपी फरार चल रहे थे।
इसके बाद CEO के पक्ष से न्यायालय में जिरह करने वाले अधिवक्ता राजेश सिंह ने ऑडियो वायरल होने के कारण बीजेपी विधायक को दोषी बनाए जाने की मांग करते हुए न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विधायक को दोषी माना है और न्यायालय के द्वारा विधायक के खिलाफ 341, 342, 353, 332,333 सहित अन्य कई धाराओं पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।