December 23, 2024
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खरगोन 20 मई 2022। 01 जून 2022 से भौतिक चालानों का प्रचलन समाप्त किए जाने एवं डिजीटल माध्यम से ही चालान जमा किया जाना सभी पक्षों हेतु लाभकारी होने से ओ०टी०सी सुविधा लागू की गई है। जिला कोषालय अधिकारी श्री आनंद पटले ने बताया कि ओ०टी०सी सुविधा अंतर्गत वेब पोर्टल https://www.mptreasury.gov.in पर चालान जमा करते समय चालान का डेटा बैंक को ऑनलाईन ट्रांसफर कर दिया जाता हैजिससे पुनः चालान की प्रविष्टि की आवश्यकता नहीं रहती है। इससे जमाकर्ता को उसी दिवस ही सेवा मिल सकेगी। बैंक काउंटर पर केवल ऑनलाईन चालान द्वारा जनरेट युआरएन क्रमांक की प्रविष्टि करके राशि जमा की जाती है एवं बैंक द्वारा एम०आई०एस के रूप में कोषालय में ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाता है। इससे डाटा प्रविष्टि की त्रुटियों में कमी आएगी। इस प्रक्रिया के पश्चात् आई०एफ०एम०आई०एस वेब पोर्टल के चालान सर्व सुविधा के माध्यम से जमाकर्ता चालान का प्रिंट ले सकता हैजो भौतिक चालान में संभव नहीं है।
      उन्होंने बताया कि सभी जमाकर्ता ओटीसी सुविधा का लाभ लेऐसा करने से जमाकर्ता जिनके पास ऑनलाइन भुगतान करने का साधन उपलब्ध नहीं हैवे वेब पोर्टल के माध्यम से ओ०टी०सी विकल्प चयन कर बैंक काउंटर पर चालान जमा कर सकते है। जमाकर्ता को ओटीसी चालान का प्रिंट उपलब्ध रहता हैजिसमें चालान की सभी प्रविष्टियां ईलेक्ट्रानिक रूप से भरी होती है एवं बैंक द्वारा चालान जमा करते ही कर या शुल्क जमाकर्ता को वेब पोर्टल से रियल टाईम चालान प्राप्त हो जाता है। इस तरह चालान के विरुद्ध संबंधित
विभाग से सेवा प्राप्त की जा सकती है। आयुक्त द्वारा कोषालय सिस्टम से बाहर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के जीपीएफ
डीपीएफ आदि के भुगतान एवं स्टांप वेन्डर के कमीशन में बार-बार भुगतान करना ओटीसी से संभव नहीं होने के कारण सिर्फ कुछ चुनिंदा सेवाओं को ओटीसी से मुक्त रखा है। पोर्टल पर चालान जमा करने संबंधी अपने प्रश्नो या शंकाओं के समाधान के लिए आई०एफ०एम०आई०एस हेल्प डेस्क नं0 18004198244 पर भी संपर्क किया जा सकता है। साथ ही अन्य कोई समस्या हो तो इसके समाधान के लिए जिला कोषालय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
ओ.टी.सी की प्रक्रिया से विभिन्न पक्षों को होगा लाभ
ऐसे कर/शुल्क जमाकर्ता जिनके पास ऑनलाइन भुगतान करने का साधन नहीं है वे वेब पोर्टल के माध्यम से ओटीसी विकल्प का चयन कर बैंक काउंटर पर चालान जमा कर सकते है। साथ ही जमाकर्ता ओटीसी चालान का प्रिंट उपलब्ध रहता है जिसमें चालान की सभी प्रविष्टियां इलेक्ट्रानिक रूप में भरी होती है। बैंक द्वारा चालान जमा करते ही कर/शुल्क जमाकर्ता को वेब पोर्टल में रियल टाइम चालान प्राप्त हो जाता है। वे चालान के विरूद्ध संबंधित विभाग से सेवा प्राप्त कर सकता है। बैंक ब्रांच को चालान की प्रविष्टियाँ करने की आवश्यकता नहीं रहती। मात्र यूआरएन पंच कर चालान प्राप्ति की रसीद प्राप्त कर सकते है। कोषालय को भी ओटीसी चालान की प्रविष्टियाँ पृथक से नहीं करनी पड़ती वरन चालान का वेब पोर्टल में स्वतः लेखाकंन हो जाता है। वहीं डाटा एंट्री की त्रुटियों में कमी आएगी।


*सम्पूर्ण समाचारो के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा समाचार का माध्यम मध्य प्रदेश जनसम्पर्क है

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