December 23, 2024
Spread the love

कटनी (19 मई)- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को एनएफएसए एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत माह सितम्बर 2022 तक राशन सामग्री का प्रतिमाह वितरण किया जायेगा। इस संबंध में जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत प्राथमिकता एवं अन्त्योदय परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य चावल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। इसी प्रकार एनएफएसए के तहत अन्त्योदय परिवार को 35 किलोग्राम प्रति परिवार खाद्यान्न वितरित होगाजिसमें गेहूं 25 किलोग्राम एवं चावल 10 किलोग्राम एक रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जायेगा।

            वहीं प्राथमिकता परिवार श्रेणी के लिये 5 किलोग्राम प्रति सदस्य, 3 किलोग्राम गेहूं तथा 2 किलोग्राम चावल का वितरण भी 1 रुपये प्रतिकिलोग्राम की दर से होगा। अन्त्योदय परिवार को 1 किलोग्राम प्रति परिवार शक्कर के लिये 20 रुपये की दर निर्धारित की गई है। प्राथमिकता एवं अन्त्योदय परिवार को 1 किलोग्राम नमक प्रति परिवार 1 रुपये की दर से तथा प्राथमिकता एवं अन्त्योदय परिवार को 1 लीटर प्रति परिवार केरोसीन का वितरण भी 76.88 से 77.36 रुपये की दर पर किया जायेगा।

            पात्र परिवारों को राशन सामग्री पीओएस मशीन से वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिसके तहत पात्र परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन सामग्री का वितरण किया जायेगा। वृद्धमजदूर एवं शारीरिक रुप से अक्षम हितग्राहियों के बायोमेट्रिक सत्यापन सफल न होने पर उनके आधार नंबर लिंक मोबाईल पर ओटीपी प्रेषित किया जायेगा। ओटीपी के आधार पर राशन वितरण की नवीन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एैसे हितग्राहियों को अपने आधार नंबर से मोबाईल नंबर लिंक कराने के लिये अवगत कराने के लिये कहा गया है। यदि किसी कारण वश बायोमेट्रिक सत्यापन एवं ओटीपी के माध्यम से भी राशन वितरण नहीं होने की स्थिति में नॉमिनी के माध्यम से राशन वितरण किया जायेगा। मई माह में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति सदस्य 5 किलोग्राम चावल का वितरण किया जा रहा है।

*सम्पूर्ण समाचारो के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा समाचार का माध्यम मध्य प्रदेश जनसम्पर्क है

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *