बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश की अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे वकीलों के लिए एक महत्वपूर्ण फॉर्म जारी किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) नियम, 2015 के अन्तर्गत COP जारी करने हेतु ये फॉर्म जारी किया गया है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इण्डिया सार्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वैरीफिकेशन) नियम, 2015 के वैधता को सही ठैराया और निर्देश दिया कि फ़र्ज़ी वकीलों कि छटाई जल्द से जल्द की जाये। इसी के क्रम में ये प्रक्रिया अपनायी जा रही है।
यह फार्म केवल उन अधिवक्ताओं के लिये है, जिनको पूर्व में सी.ओ.पी. जारी किया जा चुका है और उनके सी.ओ.पी. की वैधता तिथि समाप्त होने वाली है / समाप्त हो चुकी है। यह नियम बार काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा लागू किया गया है।
क्या है फीस?
इस फॉर्म के साथ रूपये 500/- (पांच सौ) का निर्धारित शुल्क नकद रूप से जमा करना होगा ।
कैसे भरना है फॉर्म?
यह फार्म पूर्ण कर अपने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष / सचिव के द्वारा प्रमाणित करवाकर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में जमा करना होगा। यदि आवेदक अधिवक्ता किसी भी बार एसोसिएशन के सदस्य नहीं है, तो कारण लिखें।
नवीनीकरण फार्म के साथ अधिवक्ता कोई एक प्रमाण जैसे वकालतनामा, काज़ लिस्ट, केस स्टेटस, आदेश, प्रश्नोत्तरी नियुक्ति पत्र (शासकीय व अर्धशासकीय अधिवक्ता). नोटरी पत्र, ओथ कमिश्नर नियुक्ति पत्र, सेल डीड या अन्य कोई रजिस्ट्री पत्र, शपथ पत्र, निर्णय, टैक्सेशन में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता द्वारा कोई ऐसा प्रमाण जिससे यह स्पष्ट हो कि अधिवक्ता विधि व्यवसाय कर रहा है आदि की छायाप्रति संलग्न करें। (उपरोक्त प्रपत्र केवल 04 वर्षो के अर्थात् वर्ष 2018 2019 2021 एवं 2022 के संलग्न करें। कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 की छूट दी गयी है।
पिछले 05 वर्ष में यदि कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ है, तो उसका विवरण व स्थिति का भी उल्लेख करना है अनिवार्य है।
फोटो स्टेट फॉर्म भी है मान्य
सार्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वैरीफिकेशन) के नवीनीकरण फार्म का फोटोस्टेट भी मान्य है तथा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट www.upbarcouncil.com पर सार्टिफिकेट एण्ड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (नवीनीकरण) फार्म डाउनलोड कर सकते हैं।