मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर में लंबित wp क्रमांक 15558/2022 का निराकरण करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने टीकमगढ़ जिले के ग्राम पंचायत बमोरी में पंचायत चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ियों में उसे समय टीकमगढ़ जिले में सदस्य कलेक्टर सुभाष त्रिवेदी को तथा तीन अन्य को दोषी मानते हुए निर्देश दिया गया है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई कर भविष्य में इनका चुनाव प्रक्रिया से हटाया जाए उपरोक्त आदेश के परिपालन में चुनाव आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर आज ही इन वर्तमान में अशोकनगर कलेक्टर तथा तीन अन्य को हटाए जाने के लिए पत्र लिखा है।