
सिटी टुडे, शिवपुरी। आज माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला शिवपुरी ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए तीन आरोपीयों को सजा सुनाई है। उक्त आरोपीयों ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर एक महिला की जमींन का विक्रय कर दिया था। इस मामले की में आज माननीय न्यायालय ने चारों आरोपीयों को 7 7 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजन अधिकारी बीडी राठौर ने की।
अभियोजन के अनुसार बीते 2016 बदरवास थाना क्षेत्र में फरियादिया कुलदीप कौर ने पुलिस थाने में शिकायत करते हुए बताया कि उसकी जमींन ग्राम केलधार के मौजा 62 में 762 रकवा 0 85 के नाम पर थी। जिसे आरोपी मलकीत सिंह पुत्र रतन सिंह सिख उम्र 35 साल निवासी बिलोकलां,सुखदेव सिंह पुत्र बचन सिंह सिख उम्र 65 साल निवासी ग्राम विजयपुरा, रामरतन धाकड पुत्र मर्दन सिंह उम्र 41 साल निवासी ग्राम काठी ने पटवारी भूरेलाल पटेलिया पुत्र लालाराम पटेलिया उम्र 45 साल निवासी म्याना के साथ मिलकर किसी को फर्जी तरीके से बेच दिया।
इस मामले में बदरवास पुलिस अपने यहां मामला शून्य पर दर्ज कर ने आरोपीयो के खिलाफ धारा 420,467,468, 120 वी के तहत मामला दर्ज कर असल कायमी के लिए कोलारस थाने भेज दिया। जहां पुलिस ने आरोपीयों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय के समक्ष जब पुलिस ने साक्ष्य रखे तो सामने आया कि उक्त भूमि को कागजों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेच दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश रामविलास गुप्ता ने इस मामले में आरोपीयों को 7 7 साल की सजा सुनाई है।