मध्यप्रदेश पुलिस में किसी महिला को कॉन्स्टेबल बनना है तो ये मापदंड होना जरूरी है। 155 सेमी ऊंचाई की अनिवार्यता मध्यप्रदेश की महिलाओं की पुलिस की नौकरी आड़े आ रही है। इसी कारण पिछले छह साल में एमपी पुलिस में महिला कॉन्स्टेबल के 20% पद भर ही नहीं सके।
मध्यप्रदेश में महिला कॉन्स्टेबल के खाली पदों को लेकर पड़ताल की तो सामने आया कि राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में महिलाओं के 33 फीसदी पद तो रिजर्व कर दिए, लेकिन चयन के मापदंड की ओर ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि मप्र में हाइट का मापदंड अन्य राज्यों से ज्यादा है। यहां तक कि महिला कोटे में एससी, एसटी महिलाओं को भी कद के मामले में कोई छूट नहीं दी गई है जबकि दूसरे राज्यों में यह छूट 5 सेंटीमीटर तक है। इस कारण मप्र में आदिवासी महिलाएं भी पुलिस में नहीं आ पा रही हैं।
हालांकि चयन भर्ती प्रक्रिया से पूर्व में जुड़े रहे एक अधिकारी ने इसे लेकर सुझाव रखा था। उनके सुझाव के बाद ही एमपी में 2020 में महिला कॉन्स्टेबल की औसत लंबाई 158 सेमी से घटाकर 155 सेमी की गई, हालांकि ये लंबाई भी सीमावर्ती राज्यों की तुलना में अधिक है। इसकी वजह से पिछली तीन भर्तियों में 7179 महिला कॉन्स्टेबलों के पदों की तुलना में 5836 की ही भर्ती हो सकी।
एमपी में महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत का ही आरक्षण था। 2014 में सरकार ने पुलिस विभाग की भर्तियों में महिलाओं को 30 फीसदी आरक्षण दिया। 2017 में ये आरक्षण बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर दिया। सरकार ने महिलाओं के पद आरक्षित कर उनकी भर्ती को सुनिश्चित कर दिया, लेकिन महिलाओं की न्यूनतम लंबाई को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया। जबकि मध्यप्रदेश में 94 ब्लॉक आदिवासी बहुल हैं। आदिवासी जेनेटिक रूप से कद में छोटे होते हैं। यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात में एसटी कैटेगरी की महिलाओं को कद में अलग से छूट दी गई है पर मप्र में सभी कैटेगरी की महिलाओं की एक समान न्यूनतम लंबाई 155 सेमी ही तय रखा गया है।
महिला एसआई के लिए 152 सेमी ही तय है लंबाई
मप्र में नवंबर 2020 में महिला आरक्षकों की भर्ती में पहली बार मिनिमम हाइट सीमा 158 से घटाकर 155 सेमी की गई, जबकि महिला सब इंस्पेक्टर की हाइट सीमा 152.4 सेमी तय है। पुरुष सब इंस्पेक्टर की लंबाई 168 सेमी होनी चाहिए। मतलब महिला और पुरुष की लंबाई में 16 सेमी का अंतर है। जबकि पुरुष कॉन्स्टेबल और महिला कॉन्स्टेबल की लंबाई में सिर्फ 10 सेमी का अंतर है। कॉन्स्टेबल भी एसआई तक प्रमोशन पा सकते हैं, लेकिन इनकी भर्ती प्रक्रिया में लंबाई का मापदंड अलग-अलग रखने के चलते भी महिला कॉन्स्टेबल के पद खाली रह जा रहे हैं। पुलिस चयन भर्ती के एडीजी संजीव शमी के मुताबिक पद के अनुसार शारीरिक और शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाती है। इसी कारण एसआई और कॉन्स्टेबल की भर्ती में शैक्षणिक और शारीरिक न्यूनतम योग्यता में अंतर रखा गया है।