सिटी टुडे। वर्तमान में इंदौर कलेक्टर टी इलैयाराजा के नाम हाइकोर्ट से वारंट जारी होने की खबर है। मामला तब का है जब इलैया राजा टी आई ए एस भिंड के कलेक्टर थे और हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में यह वारंट जारी है पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राधा भदौरिया ने वर्ष 2017 में अवमानना याचिका ग्वालियर हाई कोर्ट में दायर की थी।
जिसमें राधा की ओर से अधिवक्ता महेश गोयल ने उच्च न्यायालय को बताया था कि राधा भदोरिया के पति पीडब्ल्यूडी विभाग भिंड में दैनिक वेतन भोगी के पद पर कार्य कर रहे थे जिन्हें श्रम न्यायालय ने वेतन का बकाया देने का आदेश दिया था पीडब्ल्यूडी को ₹800000 राधा भदोरिया को देने थे। जब रुपए नहीं दिए गए तो कोर्ट ने आरआरसी जारी की आरआरसी के अनुसार कलेक्टर को पीडब्ल्यूडी से वसूली करके राधा भदोरिया को ₹800000 देने थे परंतु राधा भदोरिया को केवल ₹300000 ही दिए गए ₹500000 जो बकाया थे वह नहीं दिए गए।
जिसके चलते राधा कार्यालय भिंड तत्कालीन भिंड कलेक्टर इलैयाराजा टीम के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी पुलिस को बताया जाता है कि उन्होंने ना तो हाईकोर्ट में किसी प्रकार का जवाब दिया और ना ही वह उपस्थित हुए पुलिस को इस दौरान उनकी भिंड से रीवा रीवा से जबलपुर और जबलपुर से इंदौर में और कलेक्टर स्थापना की गई वर्तमान में इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं किसी प्रकार का उत्तर ना मिलने पर हाई कोर्ट ने वारंट जारी करके इंदौर पुलिस कमिश्नर को निर्देशित किया है वह कलेक्टर टी इलैयाराजा की हाईकोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।