मोनु भाटिया ने कहा संगत की हुई जीत
इंदौर । मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर के द्वारा श्री गुरु सिंघ सभा इंदौर का चुनाव 3 नवंबर को करने का आदेश दिया गया है । न्यायालय के द्वारा यह आदेश गुरु श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव में प्रधान पद के प्रत्याशी मोनू भाटिया के द्वारा लगाई गई याचिका के आधार पर दिया गया।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष मोनू भाटिया के द्वारा एक याचिका लगाई गई थी । इस याचिका में कहा गया था कि श्री गुरु सिंघ सभा इंदौर के चुनाव को लेकर उच्च न्यायालय के द्वारा जो पिछली याचिका खारिज की गई थी उसके साथ में न्यायालय के द्वारा चुनाव का रास्ता साफ कर दिया गया था । इसके बाद में रजिस्ट्रार फर्म एंड रजिस्टार सोसायटी के द्वारा मतदाता सूची फिर से बनाने और उसका पुनरीक्षण किए जाने का आदेश दिया गया है । इस आदेश के परिणाम स्वरूप श्री गुरु सिंघ सभा के चुनाव लंबे समय तक टल जाएंगे।
इस याचिका की सुनवाई में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर के समक्ष मोनू भाटिया के वकील विजय आसूदानी के द्वारा अपने तर्क रखे गए । इस तर्क की सुनवाई करने के पश्चात न्यायालय के द्वारा फर्म एण्ड सोसाइटी विभाग के वकील से यह पूछा गया कि विभाग कब चुनाव करवा सकता है। इसके बाद विभाग के वकील के द्वारा न्यायालय को सूचित किया गया कि विभाग 3 नवंबर को यह चुनाव करवा सकता है। इस जानकारी के सामने आने के बाद न्यायालय के द्वारा 3 नवंबर को श्री गुरु सिंघ सभा इंदौर के चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं । न्यायालय के द्वारा दिए गए इस निर्देश के बाद याचिका कर्ता मोनू भाटिया ने इसे संगत की जीत बताया है। भाटिया ने कहा है कि जो लोग 12 साल से प्रधान के पद पर काबिज है वह लोग नहीं चाहते हैं कि चुनाव कराया जाएं ।