पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल (AG) ऑफिस में लॉ अफसरों की नियुक्ति में रिजर्वेशन को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। याचिकाकर्ता ने कहा कि लॉ ऑफिसर एक्ट में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। वहीं लॉ अफसरों की नियुक्ति परमानेंट भी नहीं होती।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद पंजाब सरकार से पूछा कि क्यों न उनकी तरफ से जारी भर्ती विज्ञापन पर रोक लगा दी जाए। इस मामले में अब पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है।
SC भाईचारे के लिए 58 पद रखे गए
पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने कुछ दिन पहले रिजर्वेशन की अनाउंसमेंट की थी। सीएम भगवंत मान ने कहा था कि लॉ अफसरों के 58 पद रिजर्व रखे गए हैं। जिनकी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि ऐसा करने वाला पंजाब पहला राज्य है।
पहले HC पहुंच गई थी सरकार
रिजर्वेशन की घोषणा से पहले पंजाब सरकार हाईकोर्ट पहुंच गई थी। नेशनल SC कमीशन ने रिजर्वेशन के लिए पंजाब सरकार को कहा था। इसके खिलाफ सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि बाद में इसे अचानक वापस ले लिया।