May 27, 2025
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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। फाइल फोटो

आंध्र प्रदेश के मंत्री रहे वाईएस विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले के आरोपी सांसद के साथ तेलंगाना हाईकोर्ट का दोस्ताना बर्ताव सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को रास नहीं आया। उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का फैसला गले के नीचे नहीं उतरा। ये कानून के नाम पर भद्दा मजाक है। सीजेआई ने तुरंत हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा कि आरोपी से आरोपी की तरफ बर्ताव किया जाए। किसी के दोस्त के जैसा नहीं।

पूर्व मंत्री की बेटी ने की थी शिकायत

दरअसल, वाईएस विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीथा रेड्डी ने अपने एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा के जरिये सीजेआई के सामने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले पर एतराज जताया था जिसमें हाईकोर्ट ने सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को सीबीआई से सामने इस तरह से पेश होने का आदेश दिया था जैसे वो कोई हाउस गेस्ट हो। इसी मामले में सांसद के पिता और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि सांसद को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 160 के तहत नोटिस दिया गया। इस सेक्शन के तहत पुलिस अफसर को पॉवर होती है कि वो किसी गवाह को समन कर सके।

दरअसल, वाईएस विवेकानंद रेड्डी की बेटी सुनीथा रेड्डी ने अपने एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा के जरिये सीजेआई के सामने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले पर एतराज जताया था जिसमें हाईकोर्ट ने सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को सीबीआई से सामने इस तरह से पेश होने का आदेश दिया था जैसे वो कोई हाउस गेस्ट हो। इसी मामले में सांसद के पिता और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। जबकि सांसद को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 160 के तहत नोटिस दिया गया। इस सेक्शन के तहत पुलिस अफसर को पॉवर होती है कि वो किसी गवाह को समन कर सके।

एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा का कहना था कि सांसद ने नोटिस मिलते ही हाईकोर्ट से संपर्क साधा। उसे हिदायत दी गई कि वो एजेंसी के सामने जाकर पेश हो जाए। लेकिन वो फिर से हाईकोर्ट पहुंच गया तो उसके साथ दोस्ताना बर्ताव दिखाते हुए सांसद की अरेस्ट पर रोक लगाने के साथ एक ऐसा आदेश पारित किया जिसमें सीबीआई को हिदायत दी गई कि वो सांसद से 19 से 25 अप्रैल के बीच रोजाना पूछताछ करे। लेकिन जो सवाल पूछे जाएंगे वो सांसद को पहले ही लिखित में दे दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों के अनुसार पूछताछ की रिकार्डिंग भी की जाए। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को तय की है। उस दिन सीबीआई की रिपोर्ट को देखने के बाद अगला आदेश दिया जाएगा।

सीजेआई ने सांसद के वकील रंजीत कुमार से तल्ख लहजे में पूछा कि ये कैसा आदेश है। फिर उन्होंने कहा कि ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। हालांकि सांसद को कुछ राहत सुप्रीम कोर्ट से भी मिली। सोमवार तक उसकी अरेस्ट पर रोक लगा दी गई है। 24 अप्रैल को सीजेआई फिर सुनवाई करेंगे।

विवेकानंद रेड्डी कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री थे। 2019 में वो अपने कडप्पा स्थित घर पर मृत पाए गए थे। विवेकानंद आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी के भाई थे। पहले इस मामले की जांच एसआईटी ने की पर फिर ये केस 2020 में सीबीआई के पास चला गया। पिछले रविवार को सीबीआई ने सांसद के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को अरेस्ट किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए सांसद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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