सिटी टुडे, रीवा। तालाबों में हो रहे अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश दिया था इसके बाद भी तालाबों से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा अवमानना की याचिका लगाई गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने वर्ष 2014 से अभी तक पदस्थ रहे रीवा जिले के सभी कलेक्टरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।
क्या है पूरा मामला जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता श्यामनंदन मिश्रा ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाते हुए कहा कि रीवा जिले के तालाबों में संरक्षण की मांग की गई थी। इसके लिए हाईकोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई थी। उस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रीवा जिले के सभी तालाबों से अतिक्रमण हटाने एवं अवैध उत्खनन रोकने के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए थे। लेकिन इस पर जिले के कलेक्टरों ने कोई ध्यान नहीं दिया।
हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने के कारण वर्ष 2014 में अवमानना याचिका लगाई गई थी। क्योंकि हाईकोर्ट ने तालाब से अतिक्रमण हटाने के लिए 31 मार्च 2014 तक की तारीख निर्धारित की थी। कलेक्टरों को एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया था।
सरकार ने क्या बताया युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि 16 जनवरी 2014 से अभी तक पदस्थ कलेक्टरो के कार्य न्यायालय की अवमना किया जाना प्रतीत हो रहा है। युगल पीठ ने सभी कलेक्टरों के नामों की सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा था।
जिस पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि 15 तालाबों से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है साथ ही युगल पीठ के सामने कलेक्टरों के नाम की सूची पेश की गई। युगलपीठ कलेक्टरों को याचिका में अनावेदक बनाते हुए पूछा है की क्यों न इनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही की जाए। कलेक्टरों को जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय भी दिया गया है।
इन कलेक्टरों का नाम शामिल रीवा जिले के जिन कलेक्टरों पर अवमानना की कार्यवाही मामले में नोटिस जारी किया गया है उसमें शिवनारायण रूपला, राहुल जैन, प्रीति मैथिल नायक, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, बसंत कुर्रे, डॉक्टर इलैया राजा टी और मनोज पुष्प का नाम शामिल है।